देहरादून । उत्तराखंड सरकार ने नर्सिंग भर्ती मानको में बदलाव किया है । इससे पहले स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल में एक साल का अनुभव व फार्म न• 16 की बाध्यता थी, पर अब इस बाध्यता को सरकार ने समाप्त कर दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य महानिदेशालय को भर्ती की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुछ दिन पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक में नर्सिंग नियमावली में बदलाव की बात की थी । उधर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में होने वाली भर्ती के लिए भी नए नियमों के हिसाब से ही भर्ती के आदेश दिए हैं।
सरकार के इस फैसले से राज्य के उन सभी प्रशिक्षित बेरोजगार स्टाफ नर्स को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल पाएगा जो अनुभव और फार्म 16 न होने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
बुधवार को नियमावली में बदलाव संबंधी आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू करने के आदेश भी कर दिए गए हैं। जल्द ही प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से आवेदन के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा । सरकार के इस आदेश के बाद उन सभी युवाओं ने राहत की सांस ली होगी जो मानकों के चलते भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे थे ।
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